जम्मू-कश्मीर में और 6 महीने रहेगा राष्ट्रपति शासन

जम्मू-कश्मीर में और 6 महीने रहेगा राष्ट्रपति शासन

तीन तलाक बिल को स्वीकृति 
नई दिल्ली (डीएन न्यूज)। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने बढ़ाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (12 जून) को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लिया। जम्मू-श्मीर के राज्यपाल की रिपोर्ट में राज्य की वर्तमान स्थिति आधार पर संविधान के अनुच्छेद-356 (4) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 जुलाई, 2019 से छह महीने के लिए बढ़ाने की स्वीकृति (मंजूरी) दे दी। जम्मू-कश्मीर में 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो रहा है। कैबिनेट का नया नियम 3 जुलाई को शुरू होगा। बैठक में तीन तलाक बिल को कैबिनेट की स्वीकृति (मंजूरी) दी। तीन तलाक का विधेयक 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ निष्प्रभावी हो गया था, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और राज्यसभा में लंबित था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी मीडिया को दी।


कैबिनेट के तीन अहम निर्णय-
>>पहला निर्णय- तीन तलाक बिल को मंजूरी दी। बिल संसद में प्रस्तुत होगा। विपक्षी दलों ने इस पर जो आपत्तियां दर्ज की थी, उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा। नया विधेयक 17 जून से आरंभ हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। उल्लेखनीय है, कि सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश-2019 के अंतर्गत एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य रहेगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान रहेगा।
>>दूसरा निर्णय- जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले गांवों को भी आरक्षण मिलेगा। इससे पहले यह आरक्षण केवल रुशष्ट (रुद्बठ्ठद्ग शद्घ ष्टशठ्ठह्लह्म्शद्य) के करीब रहने वाले गांवों को मिलता था. 435 गांव और साढ़े तीन लाख से अधिक लोगों को इस आरक्षण का फायदा होगा.
>>तीसरा निर्णय- विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जारी रहेगा। युनिवर्सिटी को ही आरक्षण लागू करने की ईकाई माना जाएगा। इसके लिए बिल लाया जाएगा। जनरल कास्ट कोटे के लिए 50+10त्न रिजर्वेशन को शीघ्र लागू किया जाएगा।
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धर्म नगरी / डीएन न्यूज मो. 6261868110

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