बिहार सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4 पर गाइडलाइंस

#Lockdown :रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलेगी
बिहार विधानसभा, पटना

धर्म नगरी / डीएन न्यूज (6261868110-वाट्सएप)

बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। सोमवार देर शाम गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए।
लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी के इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान खुलेगी। इसमें कपड़ों की दुकान (रेडिमेड कपड़ों की दुकान सहित) शामिल हैं। इन्हें नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि भीड़भाड़ हो। दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेंगी यह जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे और इसका आदेश उन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि लोगों को खरीदारी के लिए दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वह मोहल्ले के आसपास के ही दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं।
राज्य में फिलहाल बसें नहीं चलेंगी
लॉक डाउन के इस फेज में भी बसों के परिचालन पर रोक रहेगी। बसें जिला के अंदर या एक से दूसरे जिले के लिए नहीं चलेंगी। सरकार ने किराए के बसों के परिचालन पर रोक को जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा।
टैक्सी का इस्तेमाल भी सीमित
सरकार ने ओला/उबेर समेत टैक्सी सेवा को शुरू करने की इजाजत पहले ही दी है। पर इनका इस्तेमाल चिकित्सकीय कारण या फिर विशेष ट्रेनों से आने-जानेवाले ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य कारण से टैक्सी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं निजी वाहन या लोगों को भी आनेजाने की छूट नहीं दी गई है। उन्हीं सेवाओं से जुड़े लोग जिला के अंदर या दूसरे जिला तक निजी गाड़ियों से जा सकते हैं जिन्हें अनुमति दी गई है।

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