मप्र उपचुनाव 2020 : वर्चुअल चुनाव प्रचार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग उठाए उचित कदम : SC  


(धर्म नगरी / DN News वा.एप-6261868110)

मध्यप्रदेश उपचुनाव में वर्चुअल चुनाव प्रचार के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध चुनाव आयोग ने SC में याचिका दायर  की थी। SC ने आयोग से कहा, वह कोरोना महामारी को देखते हुए उचित कदम उठाए। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार विधानसभा उपचुनावों में प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ लोगों के बीच राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी थी। उपचुनाव में हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग गुरुवार को SC पहुंच गया था। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा जनता के बीच होने वाली (भौतिक) रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया था। ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में कहा, कि उन्होंने राजनीतिक दलों को भौतिक सभाओं से रोक दिया है, जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से यह प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है। अगर भौतिक सभा करने की अनुमति मिल भी जाती है, तो राजनीतिक दल को इसके लिए धन राशि जमा कराने की आवश्यकता होगी। यह धन राशि सभा में अपेक्षित लोगों की संख्या की सुरक्षा और सैनेटाइजेशन के लिए जरूरी मास्क और सैनेटाइजर की दोगुनी खरीद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

उल्लेखनीय है, मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मप्र में कुल 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को मतदान होना है।

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