बिहार में विधानमंडल का कल से पांच दिन के शीतकालीन सत्र
विधानसभा, विधान परिषद के सभी कर्मचारियों की कोरोना जाँच
- विधानसभा के आसपास 28 नवंबर तक धारा 144
बिहार में विधानमंडल के कल (23 नवंबर) से आरम्भ हो रहा है। पांच-दिवसीय इस सत्र में कई राजकीय विधेयक पास होंगे। साथ ही द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी भी सत्र में पारित होगा।पिछले सत्र के बाद अगर कोई नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं, तो सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद राज्यपाल की ओर से स्वीकृत विधेयकों की जानकारी सदन में दी जाएगी।
शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद शोक प्रस्ताव होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। 23 व 24 नवंबर को सदन की कार्यवाही नहीं होगी।वहीं, सत्र के लिए नव-निर्वाचित विधायकों का कोविड-19 परीक्षण किया जा रहा है। विधान परिषद के आठ सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण करने से पहले कोविड जांच कराई।
विधानसभा के आसपास धारा 144-
22 से 28 नवंबर के बीच चलने वाले सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास विशेष चौकसी बरती जाएगी। विधानसभा के आसपास प्रदर्शन, जुलूस, धरना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही परिसर के आसपास धारा-144 लागू कर दी गई है। विधानसभा परिसर में किसी भी हाल बिना पास के कोई भी अंदर नहीं आ पाए। यदि कोई बिना पास के पकड़ा जाता है, तो उसकी जवाबदेही संबंधित मजिस्ट्रेट की होगी। डीएम ने मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि विधानमंडल की समाप्ति होने के बाद ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल छोड़ें।
"कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये सभी व्यवस्था किए जा रहे हैं। कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा और विधान परिषद के सभी कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की जा रही है।"
शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद शोक प्रस्ताव होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। 23 व 24 नवंबर को सदन की कार्यवाही नहीं होगी।वहीं, सत्र के लिए नव-निर्वाचित विधायकों का कोविड-19 परीक्षण किया जा रहा है। विधान परिषद के आठ सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण करने से पहले कोविड जांच कराई।
विधानसभा के आसपास धारा 144-
22 से 28 नवंबर के बीच चलने वाले सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास विशेष चौकसी बरती जाएगी। विधानसभा के आसपास प्रदर्शन, जुलूस, धरना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही परिसर के आसपास धारा-144 लागू कर दी गई है। विधानसभा परिसर में किसी भी हाल बिना पास के कोई भी अंदर नहीं आ पाए। यदि कोई बिना पास के पकड़ा जाता है, तो उसकी जवाबदेही संबंधित मजिस्ट्रेट की होगी। डीएम ने मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि विधानमंडल की समाप्ति होने के बाद ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल छोड़ें।
विधानमंडल के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी, विधानमंडल के सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी होगी कि सदस्यों की कार में केवल पास होल्डर ही बैठे रहें। इसकी जांच करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दें। गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां चिकित्सकीय टीम भी रहेगी।
"कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये सभी व्यवस्था किए जा रहे हैं। कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा और विधान परिषद के सभी कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की जा रही है।"
-आर के सिंह, सचिव-विधानसभा, बिहार।
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"धर्म नगरी" की सदस्यता, अपनी शुभकामना के साथ अपनों को "अपने नाम से" धर्म नगरी भिजवाने 6261868110 पर सम्पर्क करें। ईमेल- dharm.nagari@gmail.com
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संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ीं-
इस बीच बिहार में कोरोना रोगियों के स्वस्थ्य होने की दर बढ़कर 97.22 प्रतिशत हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में संक्रमित मरीजो की संख्या में लगातार कमी आ रही है। सम्प्रति, विभिन्न अस्पतालों में पांच हजार 189 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में 606 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जबकि 385 पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए। दो लाख 24 हजार से अधिक लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है।
इस बीच बिहार में कोरोना रोगियों के स्वस्थ्य होने की दर बढ़कर 97.22 प्रतिशत हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में संक्रमित मरीजो की संख्या में लगातार कमी आ रही है। सम्प्रति, विभिन्न अस्पतालों में पांच हजार 189 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में 606 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जबकि 385 पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए। दो लाख 24 हजार से अधिक लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है।
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आवश्यकता है-
बिहार के प्रत्येक जिले में "धर्म नगरी" के विस्तार के लिए शहरी (वार्ड, कालोनी तक) व ग्रामीण (पंचायत, ब्लॉक स्तर तक) क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिनिधि, अंशकालीन रिपोर्टर की नियुक्ति होनी है। इसके साथ प्रत्येक जिले में सेमिनार / गोष्ठी / सार्वजनिक आयोजन किए जाने हैं. इच्छुक व्यक्ति सम्पर्क करें- वाट्सएप- 6261868110 ईमेल- dharm.nagari@gmail.com
बिहार के प्रत्येक जिले में "धर्म नगरी" के विस्तार के लिए शहरी (वार्ड, कालोनी तक) व ग्रामीण (पंचायत, ब्लॉक स्तर तक) क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिनिधि, अंशकालीन रिपोर्टर की नियुक्ति होनी है। इसके साथ प्रत्येक जिले में सेमिनार / गोष्ठी / सार्वजनिक आयोजन किए जाने हैं. इच्छुक व्यक्ति सम्पर्क करें- वाट्सएप- 6261868110 ईमेल- dharm.nagari@gmail.com
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