#UttarPradesh में बनेगा किराया प्राधिकरण, सरकार लाएगी किराएदारी कानून


11 जनवरी तक इस कानून को लागू किया जाना 

मकान मालिक और किरायेदार में अनुबंध (प्रतीकत्मक) 

(धर्म नगरी / DN News) वाट्सएप- 6261868110 
उत्तर प्रदेश में  किरायेदारी कानून लागू होने के बाद अनुबंध के आधार पर ही किराएदार रखे जा सकेंगे। अनुबंध की सूचना किराया प्राधिकरण को मकान मालिक और किरायेदार दोनों को देना अनिवार्य होगा। सूचना के सात दिनों के भीतर प्राधिकरण किराएदार की यूनिक आईडी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।

प्रदेश में शीघ्र ही किराएदारी कानून लागू होगा। इसके लिए सरकार इस सप्ताह नगरीय इलाकों में किरायेदारी विनियमन अध्यादेश ला सकती है। इस कानून के तहत यूपी में एक किराया प्राधिकरण बनेगा और यहां से हर किरायेदार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। हर किराएदार और मकान मालिक के लिए आवश्यक होगा, कि वह किराये के बारे में पूरी जानकारी किराया प्राधिकरण को दे।

------------------------------------------------
"धर्म नगरी" का सूचना केंद्र हेल्प-लाइन प्रयागराज माघ मेले, हरिद्वार कुम्भ में-
"धर्म नगरी" विगत वर्षों का सूचना केंद्र हेल्प-लाइन प्रयागराज माघ मेला-2021 एवं हरिद्वार कुम्भ-2021 में लगाया (संचालित) जाएगा। हजारों श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु इस शिविर में, शिविर की सेवा में आप भी आर्थिक सहयोग या अन्य किसी प्रकार से सहयोग देकर स्वेच्छापूर्व जुड़ सकते हैं इच्छुक धर्मप्रिय, हिंदुत्ववादी या इस कार्य में सहयोग करने हेतु सम्पर्क करें- मो. /वाट्सएप- 6261868110 (केवल सदस्यों, कवरेज एवं  विज्ञापन हेतु) मो. 9752404020 ईमेल- dharm.nagari@gmail.com मेले का हेल्प-लाइन नंबर- 8109107075 ही रहेगा। 
------------------------------------------------

केंद्रीय कानून के अनुसार बने प्रारूप- 
किराएदारी कानून के प्रारूप का प्रस्तुतिकरण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार (6 जनवरी) को देखा। उन्होंने निर्देश दिए, कि इसे केंद्रीय कानून के अनुसार ही तैयार किया जाए। प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए जहां बदलाव की आवश्यकता हो, वहां बदलाव किया जाए। आवास विभाग का प्रेजेंटेशन देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किरायेदारी कानून में यह सुनिश्चित किया जाए कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों के ही हित रहे।

उल्लेखनीय है, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 11 जनवरी तक इस कानून को लागू किया जाना है। ऐसे में प्रदेश सरकार नगरीय इलाकों में किराएदारी विनियमन अध्यादेश लाने की तैयारी में है। कानून लागू होने के बाद अनुबंध के आधार पर ही किराएदार रखे जा सकेंगे। अनुबंध की जानकारी किराया प्राधिकरण को मकान मालिक और किरायेदार दोनों को देना अनिवार्य होगा। 

------------------------------------------------
"धर्म नगरी" की सदस्यता लेने अथवा अपनी शुभकामना के साथ अपनों को "अपने नाम से" धर्म नगरी भिजवाने 6261868110 पर सम्पर्क करें। ईमेल- dharm.nagari@gmail.com ध्यान दें
 "धर्म नगरी" का प्रकाशन व्यवसायिक है, इसलिए आपके कहने (पूछने) पर आपके दिए आर्थिक सहयोग का हिसाब भी देते है हमें आपसे, आपके परिचित सनातन हिन्दू को सहयोग करने हेतु करें। धन्यवाद -प्रबन्ध सम्पादक 




No comments