#Uttar_Pradesh : सरकार को पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश...
सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सचिव से मांगा शपथ-पत्र
(धर्म नगरी / DN News W.app 06261868110)
प्रभावित नगरों मे राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. साथ ही खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था का भी निर्देश दिया है।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने उक्त आदेश कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर देते हुए दिए।
हाईकोर्ट कोर्ट ने सरकार को दिए आदेश में ये भी कहा-
- आवश्यक हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किये जायें,
- सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे, अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी,
- सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50आदमी से अधिक न इकट्ठा हों,
- नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं, ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है,
- कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए,
- दिन मे भी अनावश्यक (गैर-जरूरी यातायात) को नियंत्रित किया जाये,
- जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी,
- विकास व्यक्तियों के लिए है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जायेगा,
- सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50आदमी से अधिक न इकट्ठा हों,
- नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं, ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है,
- कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए,
- दिन मे भी अनावश्यक (गैर-जरूरी यातायात) को नियंत्रित किया जाये,
- जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी,
- विकास व्यक्तियों के लिए है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जायेगा,
- कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सम्मिलित है,
- संक्रमण फैले एक साल बीत रहे है, लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका,
- राज्य सरकार की 11 अप्रैल की गाइड लाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से पालन करे
- 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहें,
- कोर्ट ने कैन्टोनमेन्ट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहें,
- कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में जोन का सेनेटाइजेशन किया जाये,
- यू पी बोर्ड की आनलाइन परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर बल दिया जाये,
- SPGI लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना ICU बढाए व सुविधाए उपलब्ध कराए
- SPGI लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना ICU बढाए व सुविधाए उपलब्ध कराए
- राज्य व केन्द्र सरकार को ऐन्टी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढ़ाए,
- आवश्यक दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करे
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