गैर-मुस्लिमों को मिलेगी भारत की नागरिकता, गृह मंत्रालय ने...


पाकिस्तान, अफगानिस्तान व  बांग्लादेश से आए शरणार्थियों से मांगे आवेदन
- नागरिकता कानून-1955 के अंतर्गत जारी की अधिसूचना 
  पाकिस्‍तान से आए हिंदू शरणार्थी। (फाइल फोटो)
(धर्म नगरी / DN News) वाट्सएप- 6261868110
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले उन गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये नागरिक गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून-1955 और उसके अंतर्गत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत इस निर्देश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की।

उल्लेखनीय है, केंद्र सरकार ने 2019 में अमल में आए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत अभी नियम-कायदे निर्धारित नहीं किए हैं। इस कानून का देश के कई हिस्सों में बहुत विरोध हुआ था। केंद्र सरकार ने 28 मई को यह आवेदन मंगवाने शुरू किए हैं। 

ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हैं-
जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा- ‘नागरिकता कानून-1955 की धारा-16 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को धारा-5 के तहत भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने या धारा-6 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र देने का निर्णय लिया है। मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोडरा (गुजरात), दुर्ग और बलोदाबाजार (छत्तीसगढ़), जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही (राजस्थान), फरीदाबाद (हरियाणा) तथा जालंधर (पंजाब) में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम इसके तहत भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हैं।’
अभी तक ठंडे बस्ते में है 
CAA कानून- 
2019 में CAA कानून बनाया गया था, तो देश के विभिन्न हिस्सों में इसके खिलाफ एवं समर्थन में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। जबकि, इन विरोधों को देखते हुए 2020 की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में दंगे भी हुए। इसके बाद यह कानून अभी तक ठंडे बस्ते में है। सीएए के CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार उन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे।
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क्या है "नागरिकता संशोधन अधिनियम" 
सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून-2019 में बनाया था। देशभर में इसे लेकर प्रदर्शन हुए थे। इस कानून में तीन पड़ोसी देशों से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। ये देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सरकार का दावा है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। इन देशों में इनका उत्पीड़न होता है। इसलिए भारत में पांच साल पूरा कर चुके इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल की शर्त थी।
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