नई गाइड लाइंस को लेकर सरकार और ट्वीटर के बीच तनातनी और बढऩे के बीच...

अधिकांश प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने नए नियमों के अनुसार सरकार से साझा किए विवरण

(धर्म नगरी / DN News) वाट्सएप- 6261868110

सोशल मीडिया के लिए केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर सरकार और ट्वीटर के बीच तनातनी और बढ़ती जा रही है। प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अब तक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म की ओर से नियमों के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन ट्वीटर ने अभी तक नियमानुसार करवाई नहीं की है। 

सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है, कि भारत में रहकर, भारत के कानून के अनुसार ही रहना होगा। अगर देश के कानून का पालन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं करता है, तो उस पर भारतीय कानून के अनुसार करवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

अधिकांश प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने सूचना प्रौद्योगिकी के मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के नियम-2021 के अनुसार अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा किया है। सूत्रों के अनुसार, प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे- कू, शेयरचैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक, वाट्सएप आदि ने नए नियमों की आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय के साथ विवरण साझा भी किए हैं।

कड़ी प्रतिक्रिया के बाद देर रात ट्वीटर ने भेजा संदेश-
सरकार के सूत्रों के अनुसार, ट्वीटर अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है
 कल (28 मई) सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने देर रात एक संदेश भेजा, जिसमें भारत में एक कानूनी फर्म में काम कर रहे एक वकील का नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में विवरण साझा किया गया था, जबकि नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के ये नामित अधिकारी, कंपनी के कर्मचारी होने चाहिए और भारत में निवासी होने चाहिए।
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सरकार नहीं है प्राइवेसी के खिलाफ-
नई गाइडलाइंस जारी होने की तीन माह पूरा होने के बाद (26 मई) को सरकार ने कहा, सरकार नए नियम यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ नहीं है। साथ ही सरकार ने नए डिजिटल नियमों का मजबूती के साथ बचाव करते हुए कहा, कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करती है और वाट्सएप जैसे मैसेजिंग मंचों को नए आईटी नियमों के अंतर्गत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट मांगा। वाट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसके एक दिन बार सरकार की यह प्रतिक्रिया दिया। वाट्सएप का कहना है, कूट संदेशों तक पहुंच उपलब्ध कराने से निजता का बचाव कवर टूट जायेगा।

उल्लेखनीय है, मंत्रालय ने अलग से जारी बयान में सोशल मीडिया कंपनियों- फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वाट्सएप से नए डिजिटल नियमों के अनुपालन की स्थिति के बारे में तुरंत स्थिति रिपोर्ट देने को कहा । नए नियम बुधवार (26 मई) से ही प्रभावी हुए हैं। सरकार ने नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को किया था, जिसके अंतर्गत ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि सम्मिलित हैं।
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सबके लिए बनाए कड़े नियम-
फेसबुक-ट्वीटर हों या नेटफ्लिक्स-अमेजन, सबके लिए भारत सरकार ने कड़े नियम बनाए थे। तीन माह पूर्व (25 फरवरी, 2021) को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भारत सरकार ने गाइड लाइंस जारी की थी, जिसकी जानकारी केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कांफ्रेंस में दी थी। नेटफ्लिक्स-अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। 
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद प्रेस कांफेरेन्स में (फाइल फोटो)
प्रेस कांफेरेन्स में रविशंकर प्रसाद ने कहा था- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। भारत में वाट्सएप  के 53 करोड़, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से अधिक, ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर हैं। भारत में इनका उपयोग काफी होता है, लेकिन जो चिन्ताए व्यक्त की जाती हैं, उनपर काम करना आवश्यक है।
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