गुलशन कुमार मर्डर केस: दाऊद के साथी की उम्रकैद बरकरार, मंदिर के बाहर मारी थी 16 गोलियां...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की उम्रकैद की सजा को यथावत रखा
अबू सलेम ने गुलशन कुमार से मांगी थी 10 करोड़ की फिरौती
धर्म नगरी / DN News
(वाट्सएप- 8109107075) Twitter / Koo- @DharmNagari
मुंबई में एक मंदिर के बाहर 12 अगस्त 1997 को टी-सीरीज केसंस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के प्रकरण में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दाऊद के साथी दोषी रऊफ मर्चेंट की सजा को यथावत रखा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा, अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है, क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। कोर्ट ने इस मामले में रमेश तौरानी को बरी कर दिया। उसके बरी होने पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा- तौरानी को बरी करने के खिलाफ वे फिर से अदालत में अपील करेंगे।
हत्या के बाद से अब्दुल रऊफ उर्फ दाउद मर्चेंट फरार था और 10 नवंबर 2016 को फेक पासपोर्ट मामले में उसे बांग्लादेश से पकड़ कर प्रत्यर्पित कर मुंबई लाया गया था। गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्रकैद की सजा हुई थी और वह औरंगाबाद जेल में सजा काट रहा था। 2009 में वह औरंगाबाद जेल से अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल पर बाहर आया था। लेकिन पैरोल समाप्त होने से पहले ही बांग्लादेश भाग गया था।
गुलशन कुमार की हत्या से जुड़ी कुल चार याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में आई थीं, जिसमें तीन अपील रऊफ मर्चेंट राकेश चंचला पिन्नम और राकेश खाओकर को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ थीं और कोर्ट ने गुलशन कुमार की हत्या केस में रऊफ मर्चेंट को दोषी ठहराया था।
हत्या के बाद से अब्दुल रऊफ उर्फ दाउद मर्चेंट फरार था और 10 नवंबर 2016 को फेक पासपोर्ट मामले में उसे बांग्लादेश से पकड़ कर प्रत्यर्पित कर मुंबई लाया गया था। गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्रकैद की सजा हुई थी और वह औरंगाबाद जेल में सजा काट रहा था। 2009 में वह औरंगाबाद जेल से अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल पर बाहर आया था। लेकिन पैरोल समाप्त होने से पहले ही बांग्लादेश भाग गया था।
गुलशन कुमार की हत्या से जुड़ी कुल चार याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में आई थीं, जिसमें तीन अपील रऊफ मर्चेंट राकेश चंचला पिन्नम और राकेश खाओकर को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ थीं और कोर्ट ने गुलशन कुमार की हत्या केस में रऊफ मर्चेंट को दोषी ठहराया था।
न्यायमूर्ति जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का निर्णय सुनाया। गुलशन कुमार की हत्या से जुड़ी कुल चार याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में आई थीं। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी. रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ एक अन्य याचिका महाराष्ट्र सरकार ने दायर की थी। तौरानी पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। महाराष्ट्र सरकार की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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ताबड़तोड़ मारी थीं 16 गोलियां-गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई के अंधेरी स्थित जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया गया, जब वह पूजा कर मंदिर से बाहर आ रहे थे। अचानक बाइक सवारों ने उनपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे वहीं गुलशन कुमार की मृत्यु हो गई। उनके ड्राइवर ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो शूटर्स ने उसे भी गोली मार दी। गुलशन कुमार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी हत्या के समाचार से बॉलीवुड का तबक़ा (जो बॉलीवुड माफिया से जुड़ा नहीं था) स्तब्ध कर दिया था।
मारने से पहले सलेम ने धमकी दी-
गुलशन कुमार को मारने से पहले अबू सलेम ने फोन पर धमकी दी थी। अबू ने फोन पर स्वर्गीय गुलशन कुमार से हर साल 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी देने और साथ ही नदीम को काम देते रहने को कहा था। यह बात गुलशन कुमार ने अपने छोटे भाई किरण कुमार को बताई। यह भी कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने सलेम से बचने के लिए पैसे दाऊद गैंग को भी दिए थे। वे फिर से पैसा नहीं देना चाहते थे।
उल्लेखनीय है, मर्चेंट को गुलशन कुमार हत्या के केस में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। अप्रैल 2002 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 2009 में उसे बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल मिली थी। इसी दौरान वह बांग्लादेश भाग गया था। हालांकि बाद में बांग्लादेश पुलिस ने उसे फर्जी पासपोर्ट मामले में अरेस्ट किया। मर्चेंट को बांग्लादेश में अरेस्ट करने के बाद पहले गाजीपुर के काशिमपुर जेल में रखा गया।
5 मई 1951 को जन्मे स्वर्गीय गुलशन कुमार ने 1983 में टी-सीरीज शुरू किया था. गुलशल कुमार के बारे में कहते हैं, कि उन्होंने एक जूस की दुकान से इतना बड़ा म्यूजिक एम्पायर खड़ा कर लिया था।
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