मानसून सत्र : सरकार के पास 17 दिन, दिल्ली के अध्यादेश सहित 31 बिल कराना है पास
संसद का मानसून सत्र शुरू
11 अगस्त तक कुल 17 दिन चलना है संसद
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर घटना पर हंगामे के कारण आज (20 जुलाई) मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बाद पहले दो बजे तक फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
शपथ दिलाई, श्रद्धांजलि दी
लोकसभा में आज की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू को शपथ दिलाई। बाद में सदन ने दो वर्तमान सांसदों- रतन लाल कटारिया और बालूभाऊ सुरेश नारायण धानोरकर और 11 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी।
राज्यसभा में वर्तमान सांसद हरद्वार दुबे और तीन पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों सदनों में दिवंगत आत्मा के सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा गया।
संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। इसमें मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला छाया पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही इस मामले पर बयान दे दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा। उधर, विपक्षी दल मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में इस मानसून सत्र के भी हंगामे की भेंट चढ़ने की आशंका है।
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संसद के मानसून सत्र से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मणिपुर में महिला के साथ वीभत्स घटना के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया, कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। प्रधानमंत्री ने कहा-
"...आज जब मैं आप के बीच आया हूं इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आयी है। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले, कितने हैं, कौन हैं, वह अपनी जगह पर हैं लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है...।
मुझे विश्वास है सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे, संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जिम्मेवारी है। ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना। बहुत ही आवश्यक है और चर्चा जितनी ज्यादा होती है। चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं।"
मुझे विश्वास है सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे, संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जिम्मेवारी है। ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना। बहुत ही आवश्यक है और चर्चा जितनी ज्यादा होती है। चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं।"
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हालांकि, ऐसे में हंगामे के बीच सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराने की चुनौती है। 17 दिन चलने वाले संसद के इस सत्र में सरकार ने 31 अहम बिलों को पास कराने की तैयारी की है। आइए जानते हैं ये कौन-कौन से बिल हैं और इस सत्र में क्या-क्या होगा ?
क्या चाहती है सरकार ?
संसद के मानसून सत्र में सरकार की ओर से 31 बिल को प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकार का प्रयास होगा, कि इन सभी बिल को संसद के सदनों से शीघ्र पास कराकर कानून का रूप दिया जाए।
हलांकि, मणिपुर की घटना को लेकर संसद में हंगामा बढ़ने की आशा है। यही कारण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र आरंभ होने से पहले ही इस घटना पर दु:ख और आक्रोश व्यक्त कर दिया। दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही। हालांकि, विपक्ष मुख्यमंत्री वीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हो सकता है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक
केंद्र सरकार का यह सबसे प्रमुख बिल है। इसको लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकारी अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। अब केंद्र सरकार इस अध्यादेश को विधेयक के तौर पर पास कराने की कोशिश करेगी, ताकि उसे संवैधानिक अधिकार मिल सके।
2. प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल
2. प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल
इस बिल को सत्र में लाने का उद्देश्य मौजूदा विधेयक के साथ-साथ नए विधेयक को भी लागू करना है।
3. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल
3. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल
इस विधेयक के तहत मौजूदा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक एक्ट 1945 को निरस्त करना है।
4. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल
4. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल
यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक बिल तैयार किया है। इसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 नाम दिया गया है। बिल में प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डेटा लीक किया जाता है और कंपनी द्वारा ये नियम तोड़ा जाता है तो उसपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और उसके प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा।
5. पोस्टल सर्विसेज बिल
5. पोस्टल सर्विसेज बिल
इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के स्थान पर पोस्टल सर्विसेज बिल लाया जाएगा।
6. जन विश्वास बिल
6. जन विश्वास बिल
इस बिल के तहत आसानी से कारोबार करने में सुधार के लिए विभिन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की जाएगी।
7. ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल
7. ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल
ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 को निरस्त करने के लिए पटल पर रखा जाएगा।
8. द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल-2019
9. डीएनए टेक्नोलॉजी (यूज एंड एप्लीकेशन) रेगुलेशन बिल-2019
10. द मिडिएशन बिल-2021
11. द बॉयोलॉजिकल डायवरसिटी (संशोधन) बिल-2022
12. द मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसायटीज (संशोधन)-बिल
13. द रीअपिलिंग एंड अमेंडिंग बिल-2022
14. द फॉरेस्ट (कंजर्वेशन) अमेंडमेंट बिल-2023
15. द कंस्टीट्यूशन (शेड्यूल ट्राइब्स) ऑर्डर (तीसरा संशोधन) बिल-2022 (हिमाचल प्रदेश के लिए)
16. द कंस्टीट्यूशन (शेड्यूल ट्राइब्स) ऑर्डर (पांचवा संशोधन) बिल-2022 (छत्तीसगढ़ के लिए)
17. द नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल-2023
18. द नेशनल डेंटल कमिशन बिल-2023
19. द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफी कमिशन बिल-2023
20. द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (संशोधन) बिल-2023
21. द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन (संशोधन) बिल-2023
22.द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल-2023
23. द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीयोडिकल बिल-2023
24. द एडवोकेट्स (संशोधन) बिल-2023
13. द रीअपिलिंग एंड अमेंडिंग बिल-2022
14. द फॉरेस्ट (कंजर्वेशन) अमेंडमेंट बिल-2023
15. द कंस्टीट्यूशन (शेड्यूल ट्राइब्स) ऑर्डर (तीसरा संशोधन) बिल-2022 (हिमाचल प्रदेश के लिए)
16. द कंस्टीट्यूशन (शेड्यूल ट्राइब्स) ऑर्डर (पांचवा संशोधन) बिल-2022 (छत्तीसगढ़ के लिए)
17. द नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल-2023
18. द नेशनल डेंटल कमिशन बिल-2023
19. द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफी कमिशन बिल-2023
20. द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (संशोधन) बिल-2023
21. द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन (संशोधन) बिल-2023
22.द सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल-2023
23. द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीयोडिकल बिल-2023
24. द एडवोकेट्स (संशोधन) बिल-2023
25. द माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल 2023
26. द रेलवे (संशोधन) बिल 2023
27. द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023
28. द कंस्टीट्यूशन (जम्मू कश्मीर) शेड्यूल कास्ट ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023
29. द कंस्टीट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023
30. द कंस्टीट्यूशन (जम्मू कश्मीर) शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023
31. द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल 2023
27. द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023
28. द कंस्टीट्यूशन (जम्मू कश्मीर) शेड्यूल कास्ट ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023
29. द कंस्टीट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023
30. द कंस्टीट्यूशन (जम्मू कश्मीर) शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर (संशोधन) बिल 2023
31. द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल 2023
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